सेना की जमीन का किया घोटाला, अब इस IAS पर ED कोर्ट ने तय किया आरोप

रांची के बड़गांई अंचल में सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित केस में निलंबित आईएएस और रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन सहित दस आरोपियों के खिलाफ ईडी कोर्ट में आरोप तय कर दिए गए हैं। सोमवार को पीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत में आरोप गठन पर सुनवाई प्रारंभ हुई। निलंबित आईएएस छवि रंजन के वकील ने और समय की मांग की, लेकिन अदालत ने इससे इनकार किया।

छवि रंजन के वकील ने सुनवाई के दौरान उन्हें निर्दोष बताया। ईडी के विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार काका ने इस पर विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि ईडी की जांच में उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं। अदालत ने आरोप गठन को मंजूरी देते हुई मामले में ईडी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए 22 जुलाई की तारीख निर्धारित की है।

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