हेल्थ-एनर्जी ड्रिंक के नाम पर फूड प्रॉडक्ट्स बेच रही हैं ई-कॉमर्स वेबसाइट्स!
नई दिल्ली: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने सभी ई-कॉमर्स फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को चेतावनी दी है कि वे अपनी वेबसाइटों के जरिए हेल्थ ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक जैसे शब्दों का दुरुपयोग न करें। FSSAI ने कहा है कि वेबसाइटों के माध्यम से बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों का उचित क्लासिफिकेशन तय किया जाए और बिक्री बढ़ाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग न किया जाए, जो नियमों के तहत मान्य नहीं है। यह भी कहा गया है कि FSS ऐक्ट 2006 के मुताबिक हेल्थ ड्रिंक शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन देखने में आ रहा है कि ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर हेल्थ ड्रिंक और एनर्जी के नाम पर खाद्य पदार्थ बेचे जा रहे है। प्रॉपराइटरी फूड के तहत लाइसेंस प्राप्त खाद्य उत्पादों को डेयरी-आधारित पेय मिश्रण या अनाज-आधारित पेय मिश्रण या माल्ट-आधारित पेय मिश्रण निकटतम श्रेणी के तहत ई-कॉमर्स वेबसाइट पर ‘हेल्थ ड्रिंक’, ‘एनर्जी ड्रिंक’ आदि की श्रेणी में बेचा जा रहा है।