सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी में सर्वे पर रोक नहीं लगाई:कहा- ASI ने ढांचे को नुकसान पहुंचाए बिना सर्वे का भरोसा दिया
ज्ञानवापी का भारतीय पुरातत्व विभाग (ASI) की ओर से सर्वे आगे होता रहेगा। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम हाईकोर्ट के आदेश में दखल क्यों दें? साथ ही मुस्लिम पक्ष से पूछा कि ASI सर्वे पर ऐतराज क्यों है? सर्वे से मुस्लिम पक्ष को कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है।
कोर्ट ने कहा कि सर्वे गैर आक्रामक तरीकों से होना चाहिए। ASI ने स्पष्ट किया है कि पूरा सर्वेक्षण बिना किसी खुदाई और संरचना को बिना कोई नुकसान पहुंचाए पूरा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि सर्वे होने दीजिए। रिपोर्ट को बंद लिफाफे में जमा होने दीजिए।
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि CJI ने आदेश दिया कि सर्वे चलता रहेगा। बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं होगा। CJI ने कहा कि ऐसे सर्वे से किसी की पूर्व धारणा के पक्ष में या फिर मुस्लिम पक्ष के खिलाफ जाएगा, ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। ये गलत है। क्योंकि ASI ये भी रिपोर्ट दे सकता है कि ये औरंगजेब के समय या उससे पहले बना भवन है।
उधर, मुस्लिम पक्ष ने सर्वे में सहयोग को तैयार है। अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी के संयुक्त सचिव एसएम यासीन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए सर्वे में सहयोग करेंगे। यासीन के कहा कि अफवाहों के साथ ही बयानबाजी पर ध्यान न दें।