मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला सुरक्षित:दिल्ली हाईकोर्ट ने बीमार पत्नी से मिलने इजाजत दी

शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में ED केस में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सिसोदिया को शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत दे दी है। यानी मनीष कल अपने घर जा सकेंगे, लेकिन पुलिस उनके साथ मौजूद रहेगी।

कोर्ट ने यह भी कहा है कि वह मीडिया से बातचीत, मोबाइल या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। न ही परिवार के सिवा किसी और से मिलेंगे।

जस्टिस दिनेश शर्मा की बेंच ने सिसोदिया और विजय नायर दोनों की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

ED ने कहा था- 18 विभाग संभालते थे, तब पत्नी से मिलने का वक्त नहीं था
इसके पहले ED ने सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया। असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि मंत्री के रूप में 18 विभाग संभाले, तब तो उनके पास अपनी पत्नी से मिलने का समय नहीं था। वे केवल जमानत के लिए ये बातें बना रहे हैं। चार दिन पहले उन्होंने याचिका वापस ले ली थी। अब वे फिर से आ गए हैं। उनकी पत्नी की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है, केवल कॉस्मेटिक बदलाव हुआ है।

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