पीएम मोदी की डिग्री मांगे जाने के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
गुजरात हाईकोर्ट ने पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री मामले की याचिका खारिज कर दी। साथ ही याचिकाकर्ता दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका लगा। गुजरात हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया। गुजरात हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि, प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिग्री और स्नातकोत्तर डिग्री के प्रमाणपत्र पेश करने की कोई जरुरत नहीं है। गुजरात हाई कोर्ट ने मुख्य सूचना आयोग के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पीएमओ के जन सूचना अधिकारी और गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के पीआईओ को प्रधानमंत्री मोदी की स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री दिखाने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही गुजरात हाई कोर्ट ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पर सख्ती करते हुए उन पर जुर्माना ठोंक दिया। गुजरात हाई कोर्ट ने केजरीवाल पर 25 हजार रुप का जुर्माना भी लगाया है। गुजरात हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद दिल्ली सीएम केजरीवाल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहाकि, क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके प्रधानमंत्री कितने पढ़े हैं?