सेक्शन 80C की टैक्स छूट लिमिट 1.5 लाख से बढ़कर हो सकती है 2.5 लाख रुपए

1 फरवरी को पेश होने वाले बजट 2023-24 में आम आदमी को टैक्स के मोर्चे पर राहत मिल सकती है। एक्सपर्ट्स के अनुसार इस बार सरकार इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत मिलने वाली टैक्स छूट को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर सकती है। आसान भाषा में इसे ऐसे समझें…अभी आप सेक्शन 80C के माध्यम से अपनी कुल टैक्सेबल इनकम से 1.5 लाख रुपए तक कम कर सकते हैं। इसे बढ़ाकर 2.5 लाख किया जा सकता है। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर छूट 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपए की जा सकती है।

सेक्शन 80C के तहत निवेश पर मिलती है छूट
इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत अभी EPF, PPF, इक्विटी लिंक्‍ड सेविंग्स स्‍कीम, म्‍यूचुअल फंड, सुकन्‍या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग्स सर्टिफ‍िकेट, 5 साल की FD, नेशनल पेंशन सिस्‍टम और सीनियर सिटीजन सेविंग स्‍कीम में एक वित्‍त वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपए निवेश पर टैक्‍स छूट ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक व्‍यक्ति अपने दो बच्‍चों की स्‍कूल फीस, होम लोन पेमेंट, इंश्‍योरेंस प्रीमियम जैसे खर्च के बदले भी टैक्‍स में छूट ले सकता है। इस छूट को बढ़ाकर 2.50 लाख किया जा सकता है।

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