जॉनसन एंड जॉनसन (J&J) को राहत:बेबी पाउडर को बेचने की अनुमति

बॉम्बे हाईकोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन (J&J) को राहत देते हुए कंपनी को उसके मुलुंड प्लांट में बनने वाले बेबी पाउडर को बेचने की अनुमति दे दी है। जॉनसन के बेबी पाउडर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को महाराष्ट्र सरकार ने कैंसिल कर दिया था। इस फैसले को कंपनी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि कॉस्मैटिक्स प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी एक प्रोडक्ट में मामूली कमी होने पर पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को बंद करना उचित नहीं है।इससे पहले नवंबर महीने में हाईकोर्ट ने J&J के बेबी पाउडर सैंपल की फिर से जांच करने के आदेश दिए थे। जॉनसन के बेबी पाउडर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को महाराष्ट्र सरकार ने कैंसिल कर दिया था। इसके आदेश 15 और 20 सितंबर को दिए थे। पहले आदेश में मुलुंड प्लांट में बेबी पाउडर बनाने का लाइसेंस कैंसिल किया गया था। दूसरे आदेश में मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन रोकने को कहा गया था। हाईकोर्ट इन आदेशों के खिलाफ कंपनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है।बीते दिनों जॉनसन एंड जॉनसन ने कहा था कि 2023 तक पूरी दुनिया में अपने बेबी टैल्कम पाउडर को बेचना बंद कर देगी। J&J का टैल्कम ​​​​​​पाउडर अमेरिका और कनाडा में 2020 में ही बंद हो चुका है। अब कंपनी टैल्क बेस्ड पाउडर की जगह कॉर्न स्टार्च बेस्ड पाउडर बेचेगी।

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