कृष्ण जन्मभूमि बनाम ईदगाह केस लोअर कोर्ट में चलेगा
मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में कोर्ट ने रिवीजन पिटीशन स्वीकार कर ली है। गुरुवार को इस मामले में जिला जज कोर्ट में सुनवाई हुई। जिला जज राजीव भारती की कोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान मंदिर बनाम शाही ईदगाह मस्जिद मामले में कहा कि अब इस मामले की सुनवाई लोअर कोर्ट में होगी।
भगवान श्रीकृष्ण की सखी के तौर पर दायर याचिका में 2.37 एकड़ जमीन को मुक्त कराने की मांग की गई है। इसी जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद है।
13.37 एकड़ भूमि में 2.37 एकड़ मुक्त कराने की मांग
एडवोकेट रंजना सहित 6 लोगों की तरफ से दाखिल याचिका में मांग की गई थी कि श्रीकृष्ण विराजमान की 13.37 एकड़ जमीन है। इस भूमि में से करीब 11 एकड़ पर श्रीकृष्ण जन्मस्थान मंदिर बना है, जबकि 2.37 एकड़ जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद है। 2.37 एकड़ जमीन को मुक्त कराकर श्रीकृष्ण जन्मस्थान में शामिल किया जाए। इसके अलावा 1968 में हुए समझौते को भी रद्द करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस मामले में संस्थान को समझौता करने का अधिकार ही नहीं है, जबकि जमीन ठाकुर विराजमान केशव कटरा मंदिर के नाम से है।