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छत्तीसगढ़

बिलासपुर हाईकोर्ट ने लगाई मेंस की परीक्षा पर रोक

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) की मेंस परीक्षा अब नहीं होगी। इस पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। सीजीपीएससी मेंस की परीक्षा 18 अक्टूबर को होने वाली थी। मगर अब इस आदेश के बाद यह परीक्षा नहीं होगी। जानकारी के मुताबिक ये आदेश हाईकोर्ट के जज न्यायामूर्ति गौतम भादुडी की एकल खंडपीठ ने जारी किए हैं।

प्री के सवालों पर दायर की गई है याचिका
बिलासपुर हाइकोर्ट में याचिकाकर्ता उदयन दुबे, राकेश यादव, ज्योती सोनी, आदी ने अधिवक्ता पी आचार्य, रोहित शर्मा, अरिजित तिवारी, टी के झा, सुशोभित मिश्रा, टी के तिवारी, कौशल यादव नाम के अधिवक्ताओं के माध्यम से याचिका लगाई है। मामला 2020 में हुई प्री परीक्षा में पूछे गए 8 प्रश्नों को लेकर दायर की गई याचिका से जुड़ा है। इन सवालों पर याचिकाकर्ताओं को आपत्ति थी। इसी मामले में सुनवाई जारी है।

अचानक आया आदेश
पीएससी की अधिसूचना के मुताबिक मुख्य परीक्षा 18 से 21 अक्टूबर होने वाली थी। इसके लिए रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। गुरुवार शाम को ही रायपुर के कलेक्टर ने इस परीक्षा के संचालन करने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन के कुछ अफसरों को दी थी, मगर अब परीक्षा अगले आदेश तक रोक दी गई है।

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