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दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को पूर्व CM अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को पूर्व CM अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया है। याचिका बिना इजाजत कोर्ट की कार्यवाही रिकॉर्ड करने और उसे सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करने को लेकर है। कोर्ट ने सभी वीडियो डिलीट करने और लिंक हटाने के निर्देश दिए हैं।

न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक याचिका एडवोकेट वैभव सिंह ने लगाई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल, सिसोदिया, पत्रकार रवीश कुमार और अन्य के खिलाफ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सूचना मंत्रालय को भी पक्षकार बनाया है।

हाईकोर्ट को बताया गया कि जिन लिंक पर आपत्ति थी, उन्हें Google और Meta ने पहले ही हटा दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी।

एक दिन पहले यह मामला चीफ जस्टिस की बेंच में लिस्ट था। लेकिन, जस्टिस तेजस करिया ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। इसके बाद इसे जस्टिस वी. कामेश्वर राव और जस्टिस मनमीत अरोड़ा की बेंच में रखा गया।

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