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मध्य प्रदेश

अदालत ने शादीशुदा युवती को प्रेमी के साथ रहने की दी अनुमति19 साल की पत्नी और 40 साल के पति का विवाद, कोर्ट का पति के बजाय प्रेमी के साथ रहने का फैसला

ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने हेबियस कॉर्पस (बंदी प्रत्यक्षीकरण) के एक मामले में सुनवाई करते हुए 19 साल की शादीशुदा युवती को उसके प्रेमी के साथ रहने की अनुमति दी है। अदालत ने युवती की सुखमय जीवन की बात को स्वीकारते हुए उसे अपनी मर्जी का जीवन जीने कीअनुमति दी। युवती ने अदालत में में कहा कि 21 साल बड़े पति के साथ उसका वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं चल पा रहा। वह अपनी मर्जी से प्रेमी अनुज कुमार के साथ रहना चाहती है। काउंसलिंग के बाद भी उसने यही इच्छा दोहराई। पत्नी ने कहा कि मैं 19 साल की पति 40 का। ऐसे में वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिल
रहा।

युवती बोली- किसी अवैध बंधन में नही

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने युवती से उसकी इच्छा पूछी। युवती ने साफ कहा- मैं बालिग हूं। किसी अवैध बंधन में नहीं हूं। अपनी मर्जी से रह रही हूं। मैं पति, अपने माता-पिता के साथ भी नहीं रहना चाहती। युवती ने कहा- मेरी उम्र 19 साल है, जब

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