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देश

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: OBC आरक्षण मामले में आदेश बदला, दो मामलों की जांच फिर से

भोपाल। मध्य प्रदेश से जुड़े OBC आरक्षण मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में संशोधन करते हुए OBC आरक्षण से जुड़े 2 मामले रिकॉल किये है, नयेना देश के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने 87:13 के फार्मूले को चुनौती देने वाले मामले रिकॉल किये हैं वहीं 13% आरक्षण को होल्ड रखने पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा ये सुनवाई अप्रैल के दूसरे हफ्ते में होगी। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने ने 54 याचिकाएँ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ट्रांसफर की थी

ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से कोर्ट में दलील देने वाले सीनियर अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ओबीसी आरक्षण के प्रकरणों में 19 फरवरी 2026 को दिए आदेश में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए 54 प्रकरणों को मध्यप्र देश हाईकोर्ट वापस भेजा गया जिसमें से दो प्रकरण में अब सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई करेगा। संशोधित आदेश में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ओबीसी आरक्षण के बकाया 52 प्रकरणों को जबलपुर हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया गया है।

मध्य प्रदेश शासन की ओर से ओबीसी आरक्षण के प्रकरणों में ओबीसी वर्ग का शासन की ओर से पक्ष रखने हेतु राज्यपाल द्वारा नियुक्त विशेष अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं विनायक प्रसाद शाह

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