सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) की सैलरी लिमिट (वेज सीलिंग) बढ़ाने पर विचार करने का निर्देश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) की सैलरी लिमिट (वेज सीलिंग) बढ़ाने पर विचार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पिछले 11 साल से इस लिमिट में कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए सरकार को अगले 4 महीने के भीतर इस पर फैसला लेना चाहिए।
फिलहाल, ₹15,000 से ज्यादा मंथली सैलरी पाने वाले एम्प्लॉई इस सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अनिवार्य दायरे से बाहर हैं। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस एएस चांदुरकर की बेंच ने एक्टिविस्ट नवीन प्रकाश नौटियाल की याचिका पर यह आदेश दिया।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया है कि वह दो सप्ताह के भीतर केंद्र सरकार को अपना प्रेजेंटेशन सौंपें, जिस पर सरकार को समय सीमा के भीतर फैसला लेना होगा।
